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ओडिशा पैडेस्ट्रियन सेफ्टी रूल्स 2026 का प्रारूप, नए और उन्नत सड़कों पर फुटपाथ अनिवार्य और त्रुटिपूर्ण डिजाइन पर सजा का प्रस्ताव
25 September 2026
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The Odisha government has introduced the draft Pedestrian Safety Rules, 2026, making pedestrian pathways mandatory for new and upgraded roads across the State. The framework prescribes strict action against road-owning agencies, contractors, or consultants if faulty designs lead to pedestrian casualties or injuries.
मुख्य बिंदु (Key Highlights)
- ओडिशा पैडेस्ट्रियन सेफ्टी रूल्स 2026 के प्रारूप के अनुसार सभी नए सड़क निर्माण और चौड़ीकरण कार्यों में निरंतर फुटपाथ और गैर-मोटर चालित परिवहन सुविधाएं अनिवार्य की गई हैं।
- यदि किसी त्रुटिपूर्ण इंजीनियरिंग डिजाइन के कारण पैदल चलने वालों की मौत या चोट लगती है, तो सड़क निर्माण एजेंसी, ठेकेदार और सलाहकार के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान किया गया है।
- इन पैदल यात्री सुविधाओं को हटाने या कम करने के लिए लिखित रूप में कारण दर्ज करना और सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन लेना अनिवार्य होगा।
- स्कूल क्षेत्रों, अस्पतालों, बाजारों, परिवहन टर्मिनलों और दुर्घटना-प्रवण गलियारों को इन सुविधाओं के विकास में उच्च प्राथमिकता दी जाएगी।
परीक्षा उपयोगी तथ्य (Exam Facts)
मंत्रालय / विभाग
Government of Odisha (Transport / Works Department)
संबंधित संस्थाएं
State Road Owning Agencies, Road Contractors and Consultants
संवैधानिक / कानूनी संदर्भ
Draft State-level safety regulations under regional transport and road development guidelines.
स्टैटिक जीके संदर्भ
Odisha Capital: Bhubaneswar; Chief Minister: Mohan Charan Majhi.
विस्तृत संपादकीय एवं मुख्य परीक्षा विश्लेषण
ओडिशा सरकार ने ओडिशा पैडेस्ट्रियन सेफ्टी रूल्स 2026 का मसौदा पेश किया है, जिसके तहत राज्य में नई और उन्नत होने वाली सड़कों पर पैदल चलने के मार्ग अनिवार्य किए गए हैं। इस नियमावली में सड़क निर्माण एजेंसियों, ठेकेदारों या सलाहकारों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई का प्रावधान है यदि किसी त्रुटिपूर्ण डिजाइन के कारण पैदल चलने वालों की मृत्यु या गंभीर चोटें होती हैं।
ओडिशा पैडेस्ट्रियन सेफ्टी रूल्स 2026 के प्रारूप के अनुसार सभी नए सड़क निर्माण और चौड़ीकरण कार्यों में निरंतर फुटपाथ और गैर-मोटर चालित परिवहन सुविधाएं अनिवार्य की गई हैं।
यदि किसी त्रुटिपूर्ण इंजीनियरिंग डिजाइन के कारण पैदल चलने वालों की मौत या चोट लगती है, तो सड़क निर्माण एजेंसी, ठेकेदार और सलाहकार के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान किया गया है।
इन पैदल यात्री सुविधाओं को हटाने या कम करने के लिए लिखित रूप में कारण दर्ज करना और सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन लेना अनिवार्य होगा।
स्कूल क्षेत्रों, अस्पतालों, बाजारों, परिवहन टर्मिनलों और दुर्घटना-प्रवण गलियारों को इन सुविधाओं के विकास में उच्च प्राथमिकता दी जाएगी।